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देश में और सस्ती होंगी दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, चिकित्सा उत्पादों के आयात-निर्यात पर लागू होने जा रहा ये नया नियम
देश में चिकित्सा उपकरणों एवं उत्पादों (Medical Equipment and Products) के आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े कारोबारियों को अब सीमा शुल्क विभाग (Customs Department) के तमाम सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे. सीमा-शुल्क विभाग आगामी एक जून से चिकित्सा उत्पादों के आयात-निर्यात के लिए अतिरिक्त खुलासों की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ताकि माल की त्वरित निकासी हो सके.
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