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बैंक कस्टमर्स के लिए एक अच्छी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने रविवार को बैंकों से कहा है कि वे रुपे कार्ड या भीम-यूपीआई (UPI, RuPay BHIM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किए गए ट्रांजेक्शन पर 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए फीस या चार्ज को कस्टमर को वापस करें.
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