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ट्रम्प प्रशासन के टिकटॉक पर प्रतिबंध के फैसले पर जज ने लगाई अस्थायी रोक

वाशिंगटन, 28 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को लागू होने के कुछ घंटे पहले ही रोक दिया है।

हिल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को कोलंबिया जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कार्ल निकोलस ने टिकटॉक के वकीलों द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद प्रतिबंध को रोक दिया, जिसमें कहा गया कि ट्रम्प प्रशासन के प्रतिबंध से बोलने की स्वतंत्र और उचित प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

प्रतिबंध से मतलब है कि स्मार्टफोन ऐप स्टोर्स से टिकटॉक हट जाएगा और कंपनी ऐप अपडेट भी नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब है कि कोई भी नया उपयोगकर्ता इसे डाउनलोड नहीं कर सकता है और आखिर में यह ऐप काम ही नहीं करेगा।

बीबीसी ने बताया कि फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, टिकटॉक ने सोमवार को कहा कि वह इस फैसले से खुश है और उसने अपने अधिकारों का बचाव करने की कसम खाई है।

बयान में कहा गया, हमें खुशी है कि अदालत ने हमारे कानूनी तर्कों पर सहमति व्यक्त की और ऐप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगाई।

सीएनएन के मुताबिक, इस महीने की शुरूआत में वाणिज्य विभाग ने घोषणा की थी कि टिकटॉक डाउनलोड पर 20 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और आगे के प्रतिबंध 12 नवंबर से प्रभावी होंगे।

कोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने रविवार देर रात कहा कि यह निषेधाज्ञा का पालन करेगा। साथ ही कहा कि विभाग का आदेश पूरी तरह से कानून के अनुरूप है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बढ़ावा देता है। अमेरिकी सरकार अपने आदेश का सख्ती से बचाव करने का इरादा रखती है।

यह आदेश एक जज के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें चीनी मैसेजिंग वी-चैट पर प्रतिबंध लगाने के ट्रम्प के कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यह प्रतिबंध 20 सितंबर से लागू होना था।

6 अगस्त को ट्रम्प ने वीचैट के जरिए अमेरिकी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया था।

इसके बाद देश में सभी वीचैट उपयोगकर्ताओं के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबंध के खिलाफ प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा 17 सितंबर को अदालत में शुरू हुआ।

एसडीजे-एसकेपी



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The judge imposed a temporary stay on the Trump administration's decision to ban TickTalk
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